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छात्र रेगिंग के विरुद्ध

क्‍या रेगिंग को बनाता है?

रैगिंग निम्नलिखित में से किसी एक कार्य का गठन करती है:

  • किसी भी छात्र या छात्रों द्वारा किया गया कोई भी आचरण, चाहे वह बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या किसी ऐसे कार्य से हो, जिसमें किसी नए या किसी अन्य छात्र के साथ छेड़छाड़, व्यवहार करना या उसे रुखेपन के साथ संभालने का प्रभाव होता है;
  • किसी भी छात्र या छात्रों द्वारा उपद्रवी या अनुशासनहीन गतिविधियों में लिप्त होना, जो किसी भी नए या किसी अन्य छात्र में झुंझलाहट, कठिनाई, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक नुकसान का कारण या भय या आशंका पैदा करने की संभावना है;
  • किसी भी छात्र को ऐसा कोई कार्य करने के लिए कहना, जो ऐसा छात्र सामान्‍य रुप से नहीं करेगा और जिसमें शर्म, या पीड़ा या शर्मिंदगी की भावना पैदा करने या उत्पन्न करने का प्रभाव होता है ताकि ऐसे नए या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या मानसिक प्रभाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े;
  • किसी भी वरिष्ठ छात्र द्वारा कोई भी कार्य जो किसी अन्य छात्र या नए छात्र की नियमित शैक्षणिक गतिविधि को अस्‍त-व्‍यस्‍त या परेशान करता है;
  • एक व्यक्ति या छात्रों के समूह को सौंपे गए शैक्षणिक कार्यों को पूर्ण करने के लिए एक नए छात्र या किसी अन्य छात्र की सेवाओं का शोषण करना।
  • छात्रों द्वारा किसी नए छात्र या किसी अन्य छात्र पर लगाए गए वित्तीय जबरदस्‍ती वसूली या ज़बरदस्त व्यय भार का कोई भी कार्य;
  • शारीरिक शोषण का कोई भी कार्य जिसमें इसके सभी प्रकार शामिल हैं: यौन शोषण, समलैंगिक हमले, अलग करना, अश्लील और भद्दी हरकतें करना, इशारे करना, जिससे शारीरिक नुकसान हो या स्वास्थ्य या व्यक्ति को कोई अन्य खतरा हो;
  • बोले गए शब्दों, ईमेलों, पोस्टों, सार्वजनिक अपमानों द्वारा किसी भी कार्य या दुर्व्यवहार को शामिल किया जाएगा, जिसमें सक्रिय या निष्क्रिय रूप से सक्रिय या निष्क्रिय रूप से फ्रेशर या किसी अन्य छात्र को भाग लेने से विकृत खुशी, विकराल या दुखवादी रोमांच भी शामिल होगा;
  • किसी भी नए छात्र या किसी अन्य छात्र पर एक छात्र द्वारा एक दुखद खुशी प्राप्त करने या एक शक्ति, अधिकार या श्रेष्ठता दिखाने के इरादे के साथ या बिना किसी नए छात्र या किसी अन्‍य छात्र के मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को प्रभावित करने वाला कोई भी कार्य।

एआईसीटीई द्वारा छात्रों को रैगिंग में लिप्‍त करने और शामिल होने के खिलाफ कार्यवाही

  1. 1रैगिंग में लिप्त व्यक्तियों को मिलने वाली सजा को इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति के खिलाफ निवारक के रूप में कार्य करने के लिए अनुकरणीय और उचित रूप से कठोर होना चाहिए।
  2. रैगिंग की हर एक घटना को पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों के साथ संस्थागत प्राधिकारियों द्वारा बिना अपवाद के दर्ज किया जाना चाहिए।
  3. रैगिंग की प्रत्येक घटना और रैगिंग की घटना की प्रकृति और गंभीरता के तथ्यों के आधार पर संस्था की रैगिंग के विरुद्ध समिति सजा या अन्यथा के संबंध में एक उचित निर्णय लेगी।
  4. अपराध की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर संस्था के स्तर पर रैगिंग के लिए पाए गए दोषियों लिए संभावित दंडों की स्थापना निम्नलिखित में से किसी एक या किसी भी संयोजन की होगी:-
    • प्रवेश को रद्द किया जाएगा
    • कक्षाओं में उपस्थित रहने से निलंबन
    • छात्रवृत्ति / अध्‍येतावृत्ति और अन्य लाभों को रोक लगाने / वापस करने से
    • किसी भी टेस्‍ट / परीक्षा या अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया में उपस्थित होने से मना
    • परिणामों को रोकके रखना
    • किसी भी क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय बैठक, टूर्नामेंट, युवजनोत्‍सव आदि में संस्था का प्रतिनिधित्व करने से रोकना।
    • छात्रावास से स्‍थगन / निष्‍कासन
    • 1 से 4 सेमेस्टर तक की अवधि के लिए संस्था से निष्‍कासन
    • संस्था से निष्कासन और उसके परिणामस्वरूप किसी अन्य संस्थान में प्रवेश लेने से विवर्जित करना।
    • संग्रहित सजा: जब रैगिंग के अपराध को करने या करने वाले व्यक्तियों की पहचान नहीं की जाती है, तो संस्था संभावित रैगिंग करनेवाले पर सामुदायिक दबाव सुनिश्चित करने के लिए एक निवारक के रूप में सामूहिक सजा का सहारा लेगी।
  5. संस्थागत प्राधिकारियां परिषद को की गई कार्यवाहियों के साथ अपने परिसर में हुई रैगिंग की घटनाओं के बारे में सूचित करेंगे।
पीड़ित या गवाह मत बनो!!
रेगिंग को न बोलो!!
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार

अंतिम नवीनीकरण: 16-12-2022

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